धोखाधड़ी में राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) ने दर्ज कराया दो लोगों पर मुकदमा – शाहगंज जौनपुर Purvanchal 24×7 News

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धोखाधड़ी में राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) ने दर्ज कराया दो लोगों पर मुकदमा – शाहगंज जौनपुर

शाहगंज क्षेत्र के उसरहटा गांव के दो लोगों द्वारा फर्जी व कूटरचित ढंग अभिलेखों के सहारे धोखाधड़ी से महिला की जमीन पर अपना नाम दर्ज कराने के आरोपी समेत उक्त कार्य में सहयोग देने और साजिश रचने वाले रिश्तेदार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा केस दर्ज कराया गया।

पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। क्षेत्र के उसरहटा गांव स्थित आजाद क्रासिंग निवासी नैयर आलम पुत्र अब्दुल जब्बार खान ने अपने सगे रिश्तेदार परवेज आलम पुत्र अल्ताफ अहमद निवासी रफीपुर थाना शाहगंज के नाम से उसके गांव की एक जमीन पर नाम दर्ज कराने के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया।

जिसमें गाटा संख्या 379/0.279 हेक्टेयर पर अमतुलनिशां पत्नी मसऊद अहमद का नाम निरस्त कर परवेज़ अहमद का नाम दर्ज कराने की अपील की। जिसके लिए वर्ष 1412-1417 की खतौनी संख्या 227 संलग्न किया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख संदिग्ध प्रतीत होने पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक उदयभान सिंह और हलका लेखपाल को अभिलेख की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

जानिए क्या है मामला


तहसील शाहगंज में परवेज आलम पुत्र अल्ताफ अहमद निवासी रफीपुर के सगे रिस्तेदार नैय्यर आलम खान पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी पाराकमाल पर अगुंली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के द्वारा परवेज आलम पुत्र अल्ताफ अहमद के नाम से प्रार्थाना पत्र दिनांक 10-9-2024 को तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र मे ग्राम मोलनापुर (सबरहद) मे स्थित गाटा संख्या 379/0.279 हे. भूमि पर अमतुल निशा पत्नी मसउद का नाम निरस्त करके परवेज आलम पुत्र अल्ताफ अहमद नि. रफीपुर का नाम धारा 38 (6) में दर्ज किए हेतु दिया, जिसके समर्थन मे उद्दरण खतौनी वर्ष 1412-1417 फ. ग्राम मोलनापुर प्रस्तुत की गयी ।

खतौनी वर्ष 1412-1417 फ. के खाता संख्या 227 पर नायब तहसीलदार महोदय कस्बा तह-शाहगंज द्वारा अन्तर्गत वाद संख्या 269/2003 गाटा संख्या 379/0.279 है. पर विक्रेता अमतुल निशा पत्नी मसउद नि. रफीपुर पर अंगुली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर का नाम निरस्त करके क्रेता परवेज आलम पुत्र अल्ताफ अहमद का नाम दर्ज किये जाने का पारित आदेश संदिग्ध प्रतीत होने पर तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 23-11-2024 के क्रम में राजस्व निरीक्षक एवं क्षेत्रीय लेखपाल को अभिलेखागार जौनपुर मे उपस्थित होकर प्रमाणित नकल प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया । ततक्रम में अभिलेखागार जौनपुर मे उपस्थित होकर ग्राम मोलनापुर की उद्दरण खतौनी वर्ष 1412-1417 फ की खतौनी खाता संख्या 227 पर अंकित गाटा संख्या 379/0.279हे. प्राप्त की गयी।

जिसमे कोई नामान्तरण आदेश का अंकित होना नही पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि परवेज आलम पुत्र अल्ताफ अहमद नि. रफीपुर के रिस्तेदार नैय्यर आलम खान पुत्र अब्दुल जब्बार खान नि. पाराकमाल के द्वारा षडयन्त्र करके फर्जी अभिलेख तैयार कर कूटचरित ढंग से उ.प्र. रा.सहिंता की धारा 38 (6) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अतः परवेज आलम पुत्र अल्ताफ अहमद नि. रफीपुर व सगे रिस्तेदार नैय्यर आलम पुत्र अब्दुल जब्बार खान नि.पाराकमाल परगना अगुंली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के द्वारा षडयन्त्र करके फर्जी उद्दरण खतौनी एवं कूटचरित ढंग अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की कृपा करे।

मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी

प्रकरण की जांच के लिए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल अभिलेखागार से उक्त दस्तावेज की जांच की तो लगाया गया अभिलेख फर्जी पाया गया, जो कूटरचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करके जमीन हड़पने की साजिश रचने के आरोपी के खिलाफ राजस्व निरीक्षक उदयभान सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद उप जिलाधिकारी राजेश कुमार चौरसिया के आदेश पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में परवेज अहमद पुत्र अल्ताफ अहमद व नैयर आलम पुत्र अब्दुल जब्बार केस दर्ज कर जांच में जुटी है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

मुकदमा संख्या – 0107/2025
1 भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023, 318(4)
2 भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023, 338
3 भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023, 336(3)
4 भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023, 340(2)

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Author: Purvanchal 24x7

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