जौनपुर: बड़े सर्राफा व्यवसायी पर धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज, HUID नंबर को लेकर हुआ विवाद
ग्राहक से ₹4.64 लाख में हार बेचने के बाद उभरा फर्जीवाड़े का मामला
जौनपुर। नगर के प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम कीर्ति कुंज (91.6 Gold Palace) के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में शोरूम मालिक और सेल्समैन के खिलाफ आईपीसी की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

यह मामला बक्सा थाना क्षेत्र के कुल्हना मऊ कलीचाबाद निवासी हिमांशु मिश्रा पुत्र स्व. नरेंद्र प्रताप मिश्रा की तहरीर पर दर्ज हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि 19 फरवरी 2025 को कीर्ति कुंज शोरूम से ₹4,64,839 में एक नेकलेस हार खरीदा था। हार की पूरी कीमत उसी समय अदा कर दी गई थी।

हिमांशु के अनुसार, जब उन्होंने खरीदे गए हार का बीआईएस द्वारा जारी HUID (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) जांचना चाहा तो पाया कि हार पर कोई वैध अंकन नहीं था। जब उन्होंने इस संबंध में शोरूम संचालक से सवाल किया तो वह हार को अंदर ले गए और कुछ देर बाद वापस लाकर उस पर 918 VCJ नंबर अंकित कर दिया.
बाद में हिमांशु ने BIS Care ऐप पर जब उक्त नंबर की जांच की, तो वह हार की जगह बाली (झुमका) का विवरण दिखाने लगा। इस पर जब वह ग्राहक अपनी शिकायत लेकर दोबारा शोरूम गया, तो उसे शोरूम मालिक और सेल्समैन द्वारा धमकाया गया और दबाव बनाया गया कि वह मामले को यहीं खत्म कर दे।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवेचना अधिकारी नागेश्वर प्रसाद शुक्ल को जांच सौंपी गई है।

यह मामला इस बात पर गंभीर सवाल खड़ा करता है कि क्या शहर के नामी और बड़े ज्वेलर्स शोरूम से खरीदारी करने वाले ग्राहक भी फर्जीवाड़े से सुरक्षित नहीं हैं? उपभोक्ता संगठनों और ज्वेलरी बाजार में इस घटना को लेकर हलचल है, वहीं ग्राहक भी अब जागरूकता और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।





